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बहराईच स्कूल वाहनों के संचालन में सर्वोच्च न्यायालय की गाइड लाइन का अनुपालन न करने पर होगी मान्यता समाप्त: जिलाधिकारी

स्कूल वाहनों के संचालन में सर्वोच्च न्यायालय की गाइड लाइन का अनुपालन न करने पर होगी मान्यता समाप्त: जिलाधिकारी


बहराइच 14 जून। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने निर्देश दिया कि जनपद में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार समस्त स्कूल वाहनों का संचालन सुनिश्चित कराया जाय। उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, जिला विद्यालय निरीक्षक व एआरटीओ को निर्देश दिया कि गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के लिए सभी सम्बन्धित स्कूलों के जिम्मेदारान से बात की जाय और उन्हें इस आशय की नोटिस निर्गत की जाय कि वाहनों के संचालन में मा. सर्वोच्च न्यायालय के गाइड लाइन की अनदेखी करने पर विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।
बैठक में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बहराइच द्वारा जानकारी दी गयी कि नगर पालिका द्वारा टैक्सी स्टैण्ड के लिए नगर क्षेत्र में 05 स्थलों (गोलवाघाट, झिंगहाघाट, कैलाश होटल के निकट, दोनक्का चैराहा तथा हुजूरपुर मार्ग पर चर्च के निकट) का चयन कर लिया गया है। इस सम्बंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि चिन्हित टैक्सी स्टैण्डों में तत्काल सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने नगर क्षेत्र में रेन्डिंग जोन व मण्डी जोन विकसित किए जाने के सुझाव के साथ-साथ पार्को में योगा प्लेटफार्म बनाये जाने का भी निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2018 में हिट एण्ड रन मामलों में मृत व्यक्तियों को सोलेशियम स्कीम 1989 के अन्तर्गत 05 प्रकरणों में आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है।
एआरटीओ (प्रशासन) द्वारा बताया गया कि जनपद में 17 से 22 जून 2019 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जायेगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के आयोजन हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है। जिसके अनुसार स्व. ठाकुर हुकुम सिंह किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहराइच से 17 जून को सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारम्भ होगा। सप्ताह के दौरान मोटर साईकिल रैली निकाली जायेगी 21 जून को व्यवसायिक वाहनों के चालको के लिए स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प के साथ-साथ सप्ताह के दौरान यातायात नियमों के जन जागरूकता से सम्बन्धित अन्य विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे। इस सम्बंध में जिलाधिकारी श्री कुमार व पुलिस अधीक्षक डा. गौरव ग्रोवर द्वारा एआरटीओ को निर्देश दिए गये कि स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान स्वास्थ्य परीक्षण न कराने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने पुलिस, लोकनिर्माण व परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि जनपद में चिन्हित समस्त ब्लैक स्पाट्स का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर ब्लैक स्पाट्स के लिए निर्धारित सभी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराये। सड़क सुरक्षा समिति के आगामी बैठक में एनएचआई प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि हाइवे से जुड़ने वाले मार्गो पर भी आवश्यकतानुसार स्पीड बे्रकर बनाये जाये। बैठक में निर्णय लिया गया कि बिना हेलमेट के पेट्रोल पम्पों से पेट्रोल न दिए जायें। एआरएम रोडवेज को निर्देश दिया गया कि रोडवेज के वाहन चालकों को यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए निर्देशित कर दिया जायें।
इस अवसर पर पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर टी.एन दूबे, एआरटीओ (प्रशासन) वीरेन्द्र सिंह, (प्रवर्तन) अशोक कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी, बस यूनियन के प्रतिनिधि व अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे।

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