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करनैलगंज गोंडा

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          करनैलगंज गोंडा           

मुखबीर खास ने सूचना दिया कि करनैलगंज गुरूद्वारा रोड पर स्थित अंष विजनेष प्वाइन्ट से अवैध रेलवे ई-टिकटो का कारोबार किया जा रहा है, उक्त सूचना के आधार पर रेसुब. पोस्ट गोण्डा से प्रभारी निरीक्षक/रेसुब. गोण्डा साथ उनि. राणा प्रताप सिंह, उनि. ललितेष कुमार सिंह, कान्स बीएन राय, कान्स. ज्ञानेन्द्र कुमार एवं प्रभारी निरीक्षक/सीआईबी गोण्डा प्रणय कुमार साथ स्टाफ व कान्स प्रिन्स चैधरी रवाना होकर उक्त विजनेष प्वाईन्ट पर पहूॅचे तो देखा गया कि एक ब्यक्ति काउन्टर पर बैठकर लैपटाॅप पर कुछ कार्य कर रहा था, जिसे अपना परिचय बताते हुये, चेक किया गया तो लैपटाप के बगल में 02 अदद रेलवे के ई- आरक्षित टिकट पाया गया, आने का उदेष्य बताकर बाद सहमति लेपटाॅप के बगल में पडे ई-टिकट देखने से ज्ञात हुआ कि दोनो टिकट पर्सनल यूजर आईडी पर बनाये गये । पूछताछ करने पर अपना नाम हर्ष मिश्रा पुत्र पंकज कुमार मिश्रा उर्फ अतुल कुमार मिश्रा निवासी मकान नम्बर 284 स्टेषन रोड गाॅधीनगर करनैलगंज थाना करनेलगंज जिला गोण्डा उम्र 20 वर्ष बताया तथा बताया कि मै रेलवे आरक्षित ई-टिकट व अन्य कार्य अपने लैपटाॅप के माध्यम से करता हूॅ जिसके लिये मैने एजेन्ट यूजर आईडी  ICSCEG161420 अपने पिता अतुल कुमार मिश्रा मोबाईल नम्बर 7007884552 के नाम से आईआरसीटीसी से ले रखी है, चूॅकि एजैन्ट आईडी से तत्काल टिकट नही बन पाता है जिसके लिये मैनें विभिन्न नामो से पर्सनल यूजर आईडी बना रखी है जो (1) namo_hari (2) rmmfd (3) kala_mama (4) harsh1900 (5) oppo_1900 (6) mama_oppo (7) admin_miss (8) nokia1985 (9) coi98 (10)santosh_miss है। जिससे मै तत्काल व सामान्य ई-आरक्षित टिकट बनाकर किराये से अतिरिक्त 300 से 500 रू0 में अधिक लेकर जरूरतमन्द ग्राहको को टिकट बनाकर देता हूॅ। उपरोक्त पर्सनल यूजर आईडी को उसी के लैपटाॅप से खुलवाकर प्रिन्ट कराया गया जिसमें 04 लाईव टिकट कुल 4852.42/- तथा 13 यात्रा बीत चूके टिकट राषि 13850.26/- पाया गया आसानी से तत्काल टिकट बनाने के बारे में बताया जा रहा था जिसमें मोबाईल नम्बर 7595857232उक्त से पर्सनल यूजर आईडी पर टिकट बनाकर बेचने के बावत अधिकार पत्र माॅगा तो कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही कर सका, जिसे उसके जुर्म से अवगत कराते हुये समय 13.15 बजे गिरफ्तार कर कब्जा आरपीएफ लिया गया तथा मौके की कार्यवाही करते हुये सम्बंधित कागजात व जप्त सामान के साथ पोस्ट हाजा पर उपस्थित होकर रेसुब. पोस्ट गोण्डा पर मुकदमा अपराध सं 824/20 अंतर्गत धारा 143 रेल अधिनियम सरकार बनाम हर्ष मिश्रा आदि दिनांक 05.09.2020 कायम किया गया जिसकी जाॅच उप निरी छोटेलाल यादव द्वारा की जा रही है।
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