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मंत्री दारा सिंह चैहान ने किया पौधरोपण कार्य का स्थलीय सत्यापन

मंत्री दारा सिंह चैहान ने किया पौधरोपण कार्य का स्थलीय सत्यापन







बहराइच 05 सितम्बर। प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जन्तु उद्यान मंत्री श्री दारा सिंह चैहान ने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बहराइच-नानपारा मार्ग पर नानपारा स्थित टोल प्लाज़ा के निकट वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 अन्तर्गत वर्षा ऋतु में कराये गये पौधरोपण कार्य का स्थलीय सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री सिंह ने पौधों के विकास तथा सर्वाइवल पर संतोष व्यक्त किया। 
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश में हरित बेल्ट बढ़ाने के लगातार प्रयास किये जा रहे है। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 09 अगस्त 2019 को एक दिन में 22 करोड़ पौध रोपित किये गये थे। जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक दिन 05 जुलाई 2020 को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पौधे रोपित कर इतिहास रचने का कार्य किया गया है। जिसे गिनिज़ बुक आॅफ वल्र्ड रिकार्ड में स्थान मिला है। पौधरोपण का यह कार्य आने वाले समय में प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जो पोधे रोपित किये जायें पूरी तरह से सुरक्षित भी रहें और विकास करें। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में संचालित किये गये वृक्षारोपण अभियान की थर्ड पार्टी से मानीटरिंग की भी व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि मा. मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश को हरा-भरा रखने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों के समन्वय से जिलाधिकारियों के नेतृत्व में संचालित किये गये पौधरोपण अभियान में लगाये गये पौधों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है।
 इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच मनीष सिंह, वन्य जीव प्रभाग कतर्नियाघाट के जी.पी. सिंह, एस.डी.ओ. पी.एस. त्रिपाठी, वन क्षेत्राधिकारी नानपारा नानपारा राशिद जमाल व अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे।
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*नोडल अधिकारी ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फखरपुर का निरीक्षण*
*तहसील कैसरगंज में की बाढ़ राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा*

बहराइच 05 सितम्बर। कोविड-19 एवं बाढ़ राहत कार्य के अनुश्रवण हेतु शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी विशेष सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. शासन राकेश कुमार ने नान कोविड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फखरपुर का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कैसरगंज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान नोडल अधिकारी ने तहसील कैसरगंज अन्तर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संचालित बचाव एवं राहत कार्यों की भी समीक्षा की।
बाढ़ राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा के दौरान उपजिलाधिकारी, कैसरगंज महेश कुमार कैथल ने बताया कि तहसील अन्तर्गत वर्तमान में 33 राजस्व गाॅवों के 25031 प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री किट तथा 1690 लोगों को जारपोलीन शीट उपलब्ध करायी जा चुकी है। 40 पशुओं हेतु चारे की व्यवस्था की गई है एवं बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को आपदा निधि में दी गयी व्यवस्था के अनुसार धनराशि रू. 27 लाख 18 हज़ार 100 खातों में भेजी जा चुकी है। नोडल अधिकारी श्री कुमार ने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सभी प्रभावित ज़रूरतमन्द लोगों की हर संभव मदद की जाय। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को काविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु भी जागरूक किया जाय।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फखरपुर के निरीक्षण के दौरान केन्द्र अधीक्षक डाॅ. प्रत्यूष सिंह ने बताया कि केन्द्र अन्तर्गत अब तक 58 कोरोना वायरस से संक्रमित मामले पाये गये है, जिसमें से 09 मरीज सक्रिय हैं एवं 49 की रिपोर्ट निगेटिव पाये जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। उपरोक्त 09 मरीजों में से 04 मरीज एल-1 व 01 मरीज़ एल-2 में हास्पिटल में हैं तथा 04 मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है।
निरीक्षण के दौरान सी.एच.सी. की साफ-सफाई संतोषजनक पाई गई तथा केन्द्र में स्थापित कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से समस्त आगन्तुकों का परीक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य केन्द्र में मेडिकल स्टाप तथा डाक्टर की पर्याप्त उपलब्धता है, जिनके द्वारा स्वास्थ्य सेवायें सुचारू रूप से उपलब्ध करायी जा रही है। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिया कि अपने को सुरक्षित रखते हुए पी.पी.ई.किट पहनकर ही हास्पिटल में प्रवेश करें, प्रतिदिन परिसर की साफ-सफाई एवं सैनिटाइज करायें। निरीक्षण के समय नोडल अधिकारी के लाइज़न आफिसर पंकज शर्मा भी मौजूद रहे।
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*जनपद के 20 अलग-अलग स्थान घोषित किये गये कन्टेनमेन्ट ज़ोन*
बहराइच 05 सितम्बर। जनपद के तहसील सदर बहराइच अन्तर्गत ग्राम बारागुन्नू, धरसवाॅ व जलालपट्टी, तहसील महसी के ग्राम सिपहिया प्यूली, तहसील नानपारा के ग्राम निबिया, तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ग्राम कठौतिया तथा तहसील पयागपुर के ग्राम सतरही में 01-01 व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने तथा तहसील सदर के ग्राम चन्द्रिकापुरी कालोनी में एक से अधिक पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 01 सितम्बर 2020 की रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
इसी प्रकार तहसील सदर बहराइच के ग्राम मंगलपुरवा, तहसील महसी के ग्राम मूरखलिया बकैना व बेड़नापुर, तहसील नानपारा के ग्राम अहिरनपुरवा, तहसील पयागपुर के ग्राम पण्डितपुरवा चैसार, अकरापुर व मुड़फोड़वा में 01-01 व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने तथा तहसील सदर के ग्राम सेमरा गोकुलपुर में एक से अधिक पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 02 सितम्बर 2020 की रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
इसके अलावा तहसील कैसरगंज के ग्राम हरना अनौरा व गंगापुर, तहसील नानपारा के ग्राम शेखनपुरवा व तहसील सदर बहराइच के ग्राम सरस्वती नगर में 01-01 व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 04 सितम्बर 2020 की रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16 अपै्रल 2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है।
जारी आदेश के अनुसार संक्रमण का एक से अधिक प्रकरण (कलस्टर) होने के फलस्वरूप कन्टेनमेन्ट का दायरा 200 मीटर होगा व उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए बफर ज़ोन होगा एवं ग्रामीण क्षेत्र में उक्त राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा का निवास क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तथा इस गाॅव के ईद-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर ज़ोन में आयेंगे। जबकि कोविड-19 के संक्रमण के एकल प्रकरण वाले शहरी क्षेत्र में 100 मीटर अथवा पूरा मोहल्ला, जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व गांव का सम्बन्धित मजरा कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा।
कन्टेनमेन्ट ज़ोन क्षेत्रों के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हों। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में अन्तिम धनात्मक रोगी के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन बना रहेगा। यदि उक्त तिथि के 14 दिन उपरान्त तक सम्बन्धित क्षेत्रों में कोई अन्य केस नहीं पाया जाता है तो कन्टेनमेन्ट ज़ोन को सूची से विमुक्त कर दिया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित मजिट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण के दृष्टिगत कन्टेनमेन्ट ज़ोन की बैरीकेटिंग कराते हुए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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*ग्रीन जोन में परिवर्तित हुए 21 कन्टेनमेन्ट ज़ोन*
बहराइच 05 सितम्बर। तहसील नानपारा के थाना रूपईडीहा के ग्राम जमोग बाज़ार, पुरानी बाज़ार, दुर्गापुर व आदर्शनगर, थाना खैरीघाट के ग्राम मटेरा कलाॅ, थाना मटेरा के ग्राम धोबिनपुरवा, तहसील महसी के रामगाॅव के ग्राम नेवादा बभनी चक, थाना बौण्डी के ग्राम खैरा बाज़ार व गुजौली कला, तहसील पयागपुर के थाना विशेश्वरगंज के गंगवल बाज़ार, थाना पयागपुर के ग्राम भूपगंज बाज़ार, ग्राम कटेहरी, ग्राम दोखनही खजुरी, थाना रानीपुर के ग्राम रामपुर टेपरा, तहसील व थाना कैसरगंज के ग्राम चक पिहानी व गड़रियनपुरवा, थाना हुज़ूरपुर के ग्राम सुतौली व करैला शाहवाज़पुर, तहसील सदर बहराइच के कोतवाली देहात के बसंत बिहार कालोनी, थाना रिसिया के ग्राम पटना घुसियारी, कोतवाली नगर के मोहल्ला बाज़दारीपुरा में कोविड-19 के पीड़ित/संक्रमित व्यक्ति पाये जाने के फलस्वरूप घोषित किये गये हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोन को मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच की संस्तुति के आधार पर शासन के प्राविधानानुसार 14 दिनों से इस क्षेत्र में कोई पाजिटिव कोविड-19 मरीज की पुष्टि न होने के कारण जिलाधिकारी ने हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।
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*राष्ट्रीय पोषण माह के लिए नामति किये गये नोडल अधिकारी*
बहराइच 05 सितम्बर। जनपद बहराइच में राष्ट्रीय पोषण माह सितम्बर 2020 में आयोजित होने वाली गतिविधियों की माॅनीटरिंग हेतु जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने प्रत्येक विकास खण्ड एवं नगरीय क्षेत्र के लिए 01-01 जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया है। नामित किये गये नोडल अधिकारी सम्बन्धित विकास खण्डों में पोषण माह अन्तर्गत आयोजित होने वाली गतिविधियों का पर्यवेक्षण करते हुए कृत कार्यवाही से जिलाधिकारी को अवगत करायेंगे।
जिलाधिकारी ने विकास खण्ड चित्तौरा के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक, फखरपुर के लिए जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, रिसिया के लिए जिला उद्यान अधिकारी, बलहा के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी, हुज़ूरपुर के लिए उपायुक्त श्रम एवं रोज़गार, महसी के लिए जिला गन्ना अधिकारी, तेजवापुर के लिए परियोजना अधिकारी (डूडा), जरवल के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी, शिवपुर के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मिहींपुरवा के लिए जिला आबकारी अधिकारी, नवाबगंज के लिए अधि.अभि. जल निगम, कैसरगंज के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी, पयागपुर के लिए उप निदेशक रेशम, विशेश्वरगंज के लिए जिला पूर्ति अधिकारी तथा नगर बहराइच के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरूष) को नोडल अधिकारी नामित किया है।
               फखरपुर की आवाज़
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