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महसी में निमार्णाधीन राजकीय पाॅलीटेक्निक का डीएम ने किया निरीक्षण

महसी में निमार्णाधीन राजकीय पाॅलीटेक्निक का डीएम ने किया निरीक्षण 



चित्र संख्या 01 व 02 तथा फोटो कैपशन
बहराइच 13 सितम्बर। जनपद में रू. 10.00 करोड़ से रू. 50.00 करोड़ की लागत की निमार्णाधीन परियोजनाओं का शनिवार की देर शाम जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया।
विधानसभा क्षेत्र महसी के भिरवा में मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत रू. 18.21 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन राजकीय पाॅलीटेक्निक के निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम (यू.पी.आर.एन.एन.) के अभियन्ता ने बताया कि योजनान्तर्गत एकेडमिक ब्लाक के अलावा वर्कशाप, प्रधानाचार्य आवास, 02 अदद टाईप-2 व 01 अदद टाईप-3 आवस, पम्प रूम, सबस्टेशन एवं मीटर रूम, बोरिंग एवं साइन बोर्ड एवं स्थल का विकास कार्य किया जाना है।
कार्यदायी संस्था की ओर से बताया गया कि 28 जुलाई 2020 को कार्य प्रारम्भ किया गया है। जबकि कार्य पूर्ण करने की तिथि 31 अगस्त 2021 निर्धारित है। अब तक बोरिंग एवं साईन बोर्ड का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा चहारदीवारी का कार्य प्रगति पर है।
जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य समय से पूर्ण कराया जाय। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी महसी एस.एन. त्रिपाठी, अधि.अभि. लो.नि.वि. खण्ड-1 ए.के. वर्मा, उ.प्र. रा.नि.नि. के अपर परियोजना प्रबन्धक पंकज चोपड़ा, अपर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी दुर्गेश सिंह सहित अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे।
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मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का डीएम ने किया निरीक्षण
चित्र संख्या 03 से 05 तक तथा फोटो कैपशन
बहराइच 13 सितम्बर। जनपद में रू. 10.00 करोड़ से अधिक लागत की सड़क निर्माण परियोजनाओं अन्तर्गत राज्य योजना अन्तर्गत रू. 11.2473 करोड़ की लागत से रमपुरवा-शिवपुर- इमामगंज-नानपारा अन्तर जिला मार्ग के चैनेज 33.750 से चैनेज 38.000 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का शनिवार की देर शाम जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया।
रमपुरवा के निकट निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन पुलिया तथा मार्ग की गुणवत्ता को देखा तथा मौके पर मौजूद कार्यदायी संस्था लो.नि.वि. प्रान्तीय खण्ड के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। कार्यदायी संस्था की ओर से बताया गया कि निर्धारित तिथि 31 मार्च 2021 तक कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा।
सम्पर्क मार्ग के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सड़क को बीच से खुदवाकर गुणवत्ता तथा साईड से खुदवाकर थिकनेस का जायज़ा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य समय से पूर्ण कराया जाय। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी महसी एस.एन. त्रिपाठी, अधि.अभि. लो.नि.वि. खण्ड-1 ए.के. वर्मा, उ.प्र. रा.नि.नि. के अपर परियोजना प्रबन्धक पंकज चोपड़ा, अपर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी दुर्गेश सिंह सहित अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे।
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बहराइच-हुज़ूरपुर मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का डीएम ने किया निरीक्षण
चित्र संख्या 06 व 07 तथा तथा फोटो कैपशन
बहराइच 13 सितम्बर। जनपद में रू. 10.00 करोड़ से अधिक लागत की सड़क निर्माण परियोजनाओं अन्तर्गत राज्य योजना अन्तर्गत रू. 37.4420 करोड़ की लागत से निर्मित बहराइच-हुज़ूरपुर मार्ग के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का शनिवार की देर शाम जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया।
सम्पर्क मार्ग के निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था लो.नि.वि. निर्माण खण्ड-1 के अधि.अभि. ए.के. वर्मा ने बताया कि परियोजना अन्तर्गत लक्षित 24 कि.मी. का कार्य कराया गया है। श्री वर्मा ने बताया कि कार्य पूर्ण करने की तिथि 09 जनवरी 2020 निर्धारित थी। कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। जिलाधिकारी श्री कुमार ने मार्ग की गुणवतता पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर अपर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी दुर्गेश सिंह सहित अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे।
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एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर का डीएम ने किया निरीक्षण
चित्र संख्या 08 व 09 तथा फोटो कैपशन
बहराइच 13 सितम्बर। शनिवार को देर शाम जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच के कार्यालय में स्थापित एकीकृत कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री कुमार ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम, मरीज़ों के उपचार एवं खान-पान तथा सैम्पलिंग इत्यादि कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिया कि कार्ययोजना तैयार कर अधिक से अधिक लोगों की जाॅच की जाय। श्री कुमार ने यह भी निर्देश दिया आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी लक्षित लोगों के गोल्डेन कार्ड जारी कराकर उन्हें अनुमन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी प्रदीप कुमार यादव, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ. सुरेश सिंह, ए.सी.एम.ओ. डाॅ. जयन्त कुमार, डाॅ. अजीत चन्द्रा व डाॅ. पी.के बांदिल, डी.एच.ई.आई.ओ. रवीन्द्र त्यागी सहित अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे।
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ग्रीन जोन में परिवर्तित हुए 29 कन्टेनमेन्ट ज़ोन
बहराइच 13 सितम्बर। तहसील सदर बहराइच के कोतवाली नगर के ग्राम जगतापुर, मोहल्ला वज़ीरबाग, जोशियापुरा, ब्राहम्णीपुरा व बशीरगंज उत्तरी व दक्षिणी, थाना रिसिया के मोहल्ला ऋषि भूमि, कोतवाली देहात के ग्राम चन्द्रिकापुरी कालोनी, थाना दरगाह शरीफ अन्तर्गत मोहल्ला चाॅदमारी, ग्राम बरागुन्नू व कल्पीपारा कालोनी, थाना रानीपुर के ग्राम गुदवापुर, तहसील महसी के थाना हरदी के ग्राम सिसईया, सिपहिया प्यूली व सिरजापुर, थाना रामगाॅव के ग्राम किशुनपुर मीठा, तहसील कैसरगंज के थाना जरवल रोड के ग्राम मीरगंज रेवादा व अट्ठैसा, थाना फखरपुर के पारले मिल, तहसील व थाना पयागपुर के ग्राम कलाम सतरही व सतरही, थाना हुज़ूरपुर के ग्राम टेड़िया सिंहपुर व बाॅसफोड़नपुरवा, थाना विशेश्वरगंज के ग्राम पहुॅचकट्टा व रानीपुरवा मनिकापुर, थाना पयागपुर अन्तर्गत बस स्टाप पयागपुर, तहसील नानपारा के थाना खैरीघाट के ग्राम बर्धाकला, थाना रूपईडीहा के ग्राम निबिया, तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के थाना मुर्तिहा के ग्राम कठौतिया, में कोविड-19 के पीड़ित/संक्रमित व्यक्ति पाये जाने के फलस्वरूप घोषित किये गये हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोन को मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच की संस्तुति के आधार पर शासन के प्राविधानानुसार 14 दिनों से इस क्षेत्र में कोई पाजिटिव कोविड-19 मरीज की पुष्टि न होने के कारण जिलाधिकारी ने हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।
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जनपद के 11 अलग-अलग स्थान घोषित किये गये कन्टेनमेन्ट ज़ोन
बहराइच 13 सितम्बर। जनपद के तहसील सदर बहराइच अन्तर्गत ग्राम मुकाम, तहसील पयागपुर के ग्राम निबुईकलाॅ व रानीपुर तिलक, तहसील कैसरगंज के ग्राम सरायअली व पेड़वा, तहसील महसी के ग्राम शंकरपुर लक्ष्मणपुर, नरोत्तमपुर व भुसौलीपुरवा, तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ग्राम गोपिया व कुड़वा में 01-01 व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने तथा तहसील पयागपुर अन्तर्गत राजाराम सिंह कालोनी में एक से अधिक पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 12 सितम्बर 2020 की रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16 अपै्रल 2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है।
जारी आदेश के अनुसार संक्रमण का एक से अधिक प्रकरण (कलस्टर) होने के फलस्वरूप कन्टेनमेन्ट का दायरा 200 मीटर होगा व उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए बफर ज़ोन होगा एवं ग्रामीण क्षेत्र में उक्त राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा का निवास क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तथा इस गाॅव के ईद-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर ज़ोन में आयेंगे। जबकि कोविड-19 के संक्रमण के एकल प्रकरण वाले शहरी क्षेत्र में 100 मीटर अथवा पूरा मोहल्ला, जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व गांव का सम्बन्धित मजरा कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा।
कन्टेनमेन्ट ज़ोन क्षेत्रों के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हों। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में अन्तिम धनात्मक रोगी के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन बना रहेगा। यदि उक्त तिथि के 14 दिन उपरान्त तक सम्बन्धित क्षेत्रों में कोई अन्य केस नहीं पाया जाता है तो कन्टेनमेन्ट ज़ोन को सूची से विमुक्त कर दिया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित मजिट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण के दृष्टिगत कन्टेनमेन्ट ज़ोन की बैरीकेटिंग कराते हुए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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