बलरामपुर।
*बारावाफात को लेकर बलरामपुर प्रशासन सतर्क*
*दिशा निर्देशों का पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई*
1. DJ का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है। DJ बजाने वालों और DJ के मालिकों व संचालकों के खिलाफ 188 IPC, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 की धारा 5, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, महामारी अधिनियम की धारा 3 में FIR दर्ज करके कठोर कार्यवाही की जाएगी।
2. जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है और न ही कहीं इकट्ठा होकर जुलूस के रूप में भ्रमण करने की अनुमति है। ऐसा करने वालों की फ़ोटो वीडियो बनवाकर उनको चिन्हित करके उनपर FIR लिखवाई जाएगी।
3. रोशनी से सजावट करने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन सजावट करते समय यह ध्यान रखा जाए कि सामान्य यातायात और आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए।
4. कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत शासन और जिला प्रशासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्यवाही करेगी।
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