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विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की आदर्श आचार संहिता लागू हो ने के बाद जिला अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रावस्ती श्रीमती नेहा प्रकाश ने जनपद के सभी

श्रावस्ती केके गुप्ता  के साथ कमला देवी की रिपोर्ट विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की आदर्श आचार संहिता लागू हो ने के बाद जिला  अधिकारी एवं जिला  निर्वाचन अधिकारी श्रावस्ती श्रीमती नेहा प्रकाश ने जनपद के सभी




 प्रिंटिंग प्रेस को आयोग के गाइड लाइन के अनुसार सख्त निर्देश जारी कर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया की धारा 127( क) मैं निहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी निर्वाचन पंपलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा निर्वाचन संबंधित मुद्रित सभी सामग्रियों पर मुद्रक  तथा प्रकाशक के नाम  पता का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा इसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेस ओं द्वारा धारा 127 क ( 2) के अंतर्गत मुद्रित सामग्री के तीन तीन प्रतियां निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करने होंगे तथा इस संबंध में प्रकाशक द्वारा घोषणा पत्र भी भरा जाएगा उन्होंने  चेतावनी  दीया कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रिंटिंग प्रेस ओं के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127( का )के उपबंधुओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने उन्होंने आगे बताया कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पंपलेट अथवा पोस्टर का प्रकाशन नहीं  कराएगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम पता नहीं लिखा होगा जबकि प्रकाशक की पहचान का घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित ना हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को ना दिया जाए तथा तब तक के दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणापत्र के प्रति ना भेजे जाए इस भाग के प्रयोजना अर्थ हाथ से लिखी हुई प्रतियों के अलावा दस्तावेज के पतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी प्रक्रिया के मुद्रण समझा जाए

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