तालाब पर चल रहे निर्माण कार्य को न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रोका
जरवलरोड बहराइच
तालाब पर चल रहे निर्माण कार्य को न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रोक दिया है।
प्रधान प्रतिनिधि ने जरवलरोड पुलिस,एसडीएम समेत उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर तालाब पर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की गयी थी,लेकिन निर्माण कार्य को नही रोका गया। ग्राम प्रधान ने न्यायालय पर अर्जी देकर तालाब पर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने की मांग की,जिसपर न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कार्य रोकने का आदेश दिया है।
जरवलरोड थानाक्षेत्र के ग्राम पंचायत बम्भौरा में जरवलरोड से गौरा माझा जाने वाले मार्ग पर पानी टंकी के पास स्थित तालाब की भूमि गाटा संख्या 303, रकबा 0.210 0 हेक्टेयर पर पुलिस की मिलीभगत से निर्माण कार्य चल रहा था।
ग्राम प्रधान ने तालाब की भूमि पर चल रहे निर्माण की मांग जरवलरोड पुलिस और उपजिलाधिकारी कैसरगंज से की। शिकायत के बाद भी निर्माण कार्य अनवरत चलता रहा। ग्राम प्रधान पूनम ने तालाब पर चल रहे अवैध निर्माण रोकने के लिए न्यायालय अर्जी दाखिल की।
सिविल जज अ.ख.कैसरगंज ने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद विपक्षी धर्मेंद्र दीक्षित को नोटिस जारी करते हुए निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया और कमीशन नियुक्त कर अगली तारीख तक विवादित भूमि की पैमाइश कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।प्रधान प्रतिनिधि बम्भौरा मनोज कुमार राव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर जरवलरोड पुलिस ने निर्माण कार्य को रोकवा दिया है।उन्होंने बताया कि इस तालाब में बंगरे पुरवा, बरुहा,पाण्डेय पुरवा और तूफानी चौराहे का पानी एकत्रित होता है। तालाब पर मकान का निर्माण होने से जल निकासी का संकट खडा हो जाएगा और करीब तीन हजार लोगों के घरों में बरसात का पानी भर जाएगा।
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