कारनामे को लेकर चर्चा में रहने वाले जरवलरोड थानाध्यक्ष समेत चार पर मुकदमा दर्ज
- पुलिस पिटाई व घूस लेकर पीड़ित को छोड़ने का मामला
बहराइच : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बहराइच के निर्देश पर जरवल रोड थानाध्यक्ष समेत चार लोगों के खिलाफ जरवल थाने में ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का केस लगाया गया है। कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी थानाध्यक्ष अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहे हैं। एसपी ने मामले की जांच सीओ पयागपुर को सौपी गई है।
जरवल रोड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंभौरा निवासी फूलचंद की पत्नी सुनीता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया था। मामले में पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई थी। आरोप है कि थानाध्यक्ष ने अधिकारियों को गुमराह कर मामले को दबा दिया। विवश होकर पीड़िता ने न्यायालय में वाद दायर कर इंसाफ की गुहार लगाई। वादनी के अधिवक्ता कुल भूषण मिश्रा ने बताया कि एक मार्च को महिला के पति की पिटाई करने, उसकी जमीन पर कब्जा करवाने और छोड़ने के एवज में घूस लेने का आरोप लगाया था। जिसमें महिला का कहना है कि 10 हजार रूपये घूस देने के बाद उसके पति को छोड़ा गया। पुलिस की पिटाई से उसके पति को काफी चोट आई है। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जरवल रोड पुलिस को तलब किया, लेकिन पुलिस अपना पक्ष लेकर नहीं पहुंची। उन्होने बताया कि कोर्ट की अवमानना पर नाराज न्यायधीश ने आरोपितों पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को जरवल रोड थाने के इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह, सिपाही प्रताप सिंह, सहकारी विकास समिति बांभौरा के लिपिक अवधेश कुमार सिंह और सचिव दीपक वर्मा के विरुद्ध मारपीट करने, धमकी देने, पीड़ित को हानि पहुंचाने समेत सात गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें भ्रष्टचार निवारण अधिनियम का केस भी दर्ज किया गया है।
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- न्यायालय के आदेश पर थानाध्यक्ष समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच सीओ पयागपुर आनंद राय को सौपी गई है।
- प्रशन्त वर्मा, एसपी बहराइच
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