Nature

नोडल अधिकारी ने किया एल-1 व एल-2 चिकित्सालयों का निरीक्षण नान कोविड मिशन हास्पिटल की व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा।

नोडल अधिकारी ने किया एल-1 व एल-2 चिकित्सालयों का निरीक्षण

नान कोविड मिशन हास्पिटल की व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा।



बहराइच 15 सितम्बर। कोविड-19 एवं बाढ़ राहत कार्य के अनुश्रवण हेतु शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी विशेष सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. शासन राकेश कुमार ने एल-2 जिला हास्पिटल, बहराइच व एल-1 (महिला) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चित्तौरा का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया।
नोडल अधिकारी श्री कुमार ने एल-1 व एल-2 चिकित्सालयों के निरीक्षण के दौरान मौजूद चिकित्सकों को निर्देश दिया कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रतिदिन चिकित्सालय परिसर की साफ-सफाई एवं सैनिटाइज कराया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ तथा मरीज़ों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनिवार्य रूप से मास्क एवं सैनिटाइज़र का प्रयोग सुनिश्चित किया जाय। श्री कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि सभी मरीजों, अधिकारियों/कर्मचारियों की नियमित रूप से पल्स आक्सीमीटर एवं इन्फ्रारेड थर्मामीटर द्वारा जाॅच की जाय यदि किसी में कोई लक्षण पाया जाता है तो तत्काल उसकी सैम्पलिंग कर उपचार सुनिश्चित किया जाय। श्री कुमार ने चिकित्सकों को निर्देश दिया कि कोरोना महामारी प्रसार के रोकथाम के दृष्टिगत अपने को सुरक्षित रखते हुए पी.पी.ई. किट पहनकर ही हास्पिटल में प्रवेश करें।
एल-1 (महिला) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चित्तौरा के निरीक्षण के समय डाॅ. मो. आरिफ ने बताया कि आज 03 मरीज़ भर्ती हुए है जिसमें कोई गम्भीर प्रकृति का नहीं है। निरीक्षण के समय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर साफ-सफाई संतोषजनक पायी गयी। निर्देश दिये गये कि अपने को सुरक्षित रखते हुए पी.पी.ई. किट पहनकर ही हास्पिटल में प्रवेश करें, प्रतिदिन परिसर की साफ-सफाई एवं सैनिटाइज करायें। बिना मास्क के किसी आगन्तुक को हास्पिटल में प्रवेश की अनुमति न दी जाय। निरीक्षण के समय नोडल अधिकारी के लाइज़न आफिसर पंकज शर्मा मौजूद रहे।
                       :ःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः
*ग्रीन जोन में परिवर्तित हुए 08 कन्टेनमेन्ट ज़ोन*
बहराइच 15 सितम्बर। तहसील सदर बहराइच के कोतवाली नगर के मोहल्ला सिविल लाइन, थाना रिसिया के ग्राम मंगलपुरवा, तहसील नानपारा के थाना मटेरा के ग्राम अहिरनपुरवा, तहसील महसी के कोतवाली देहात के ग्राम बेड़नापुर व सेमरा गोकुलपुर, तहसील व थाना पयागपुर के ग्राम पण्डितपुरवा चैसार व अकरापुर तथा थाना रानीपुर के ग्राम मुड़फोड़वा में कोविड-19 के पीड़ित/संक्रमित व्यक्ति पाये जाने के फलस्वरूप घोषित किये गये हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोन को मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच की संस्तुति के आधार पर शासन के प्राविधानानुसार 14 दिनों से इस क्षेत्र में कोई पाजिटिव कोविड-19 मरीज की पुष्टि न होने के कारण जिलाधिकारी ने हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।
                   :ःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः
*जनपद के 09 अलग-अलग स्थान घोषित किये गये कन्टेनमेन्ट ज़ोन*
बहराइच 15 सितम्बर। जनपद के तहसील सदर बहराइच अन्तर्गत घोसियनबाग व कटी चैराहा, तहसील महसी के ग्राम इन्दनापुर व हलईपुरवा चांदपारा, तहसील पयागपुर के ग्राम पड़ेरा चैराहा खजुरी व बरईपुरवा नेज़ाभार, तहसील कैसरगंज के ग्राम बटुरहा व पवना में 01-01 व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने तथा तहसील सदर के सरस्वती नगर में एक से अधिक पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 14 सितम्बर 2020 की रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16 अपै्रल 2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है।
जारी आदेश के अनुसार संक्रमण का एक से अधिक प्रकरण (कलस्टर) होने के फलस्वरूप कन्टेनमेन्ट का दायरा 200 मीटर होगा व उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए बफर ज़ोन होगा एवं ग्रामीण क्षेत्र में उक्त राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा का निवास क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तथा इस गाॅव के ईद-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर ज़ोन में आयेंगे। जबकि कोविड-19 के संक्रमण के एकल प्रकरण वाले शहरी क्षेत्र में 100 मीटर अथवा पूरा मोहल्ला, जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व गांव का सम्बन्धित मजरा कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा।
कन्टेनमेन्ट ज़ोन क्षेत्रों के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हों। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में अन्तिम धनात्मक रोगी के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन बना रहेगा। यदि उक्त तिथि के 14 दिन उपरान्त तक सम्बन्धित क्षेत्रों में कोई अन्य केस नहीं पाया जाता है तो कन्टेनमेन्ट ज़ोन को सूची से विमुक्त कर दिया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित मजिट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण के दृष्टिगत कन्टेनमेन्ट ज़ोन की बैरीकेटिंग कराते हुए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
                    :ःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः
*नवीन आशा संगनियों के चयन का परिणाम घोषित*
बहराइच 15 सितम्बर। मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच डाॅ. सुरेश सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत नवीन आशा संगनियों के चयन हेतु 06 अगस्त 2020 को विकास भवन सभागार में आयोजित साक्षात्कार का परिणाम घोषित कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विकास भवन कार्यालय एवं मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कर दी गयी है।
                         :ःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः
*दीवानी न्यायालय परिसर में माॅकड्रील का आयोजन आज*
बहराइच 15 सितम्बर। अपर जिलाधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण बहराइच द्वारा 16 सितम्बर 2020 को अपरान्ह 04ः00 बजे दीवानी न्यायालय परिसर में माॅकड्रील कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। श्री पाण्डेय ने बताया कि न्यायालय आपदा प्रबन्ध योजना के दृष्टिगत विभिन्न आपदाओं के लिए गठित टीमों की भूमिका/दायित्व सम्बन्धी माॅकड्रिल एन.डी.आर.एफ. टीम तथा अग्निशमन विभाग द्वारा किया जायेगा।
              फखरपुर की आवाज़
                 :ःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःःः

Post a Comment

Previous Post Next Post
Nature
Nature
Nature