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जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने किया निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण

जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने किया निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण







बहराइच 16 सितम्बर। जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना के साथ मंगलवार को रू. 11.71 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय लखैय्याकला, रू. 11.2075 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) को जनपद मुख्यालय से 02 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु गायघाट-कतर्नियाघाट-कौड़ियालाघाट-मोतीपुर (निघासन पलिया मार्ग) के 0.00 से 07.00 कि.मी. तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य तथा रू. 3.40 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन तहसील भवन का स्थलीय निरीक्षण कर मौके पर मौजूद कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ कार्य को समय से पूर्ण कराया जाय।
निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय लखैय्याकला के निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था उ.प्र.रा.नि.नि. के अपर परियोजना प्रबन्धक पंकज चोपड़ा ने बताया कि अब तक 51 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। श्री चोपड़ा ने बताया कि परियोजना अन्तर्गत मुख्य भवन, छात्रावास, बाउण्ड्रीवाल व बोरिंग इत्यादि का कार्य कराया जाना है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर भवन की गुणवत्ता का जायज़ा लिया तथा कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार समय से कार्य को पूर्ण करायें। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी के साथ परिसर में पौधरोपण भी किया।
इसके उपरान्त जिलाधिकारी ने रू. 11.2075 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) को जनपद मुख्यालय से 02 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु गायघाट-कतर्नियाघाट- कौड़ियालाघाट-मोतीपुर (निघासन पलिया मार्ग) के 0.00 से 07.00 कि.मी. तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का निरीक्षण करते हुए साइड व बीच सड़क को अपने सम्मुख खोदवाकर रोड की डेप्थ को देखा।
उल्लेखनीय है कि तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के पश्चात जिलाधिकारी ने अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ कुड़वा में निर्माणाधीन तहसील भवन का निरीक्षण कर मौके पर मौजूद कार्यदायी संस्था लो.नि.वि. प्रा.ख. के अधि.अभि. आर.के. राम से जानकारी प्राप्त की। अधि.अभि. ने बताया कि ग्राउण्ड फ्लोर का कार्य पूर्ण हो गया है। फिनीशिंग का कार्य प्रगति पर है।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी जी.पी. त्रिपाठी, अधि.अभि. लो.नि.वि. खण्ड-1 ए.के. वर्मा, जल निगम के आर.बी. राम, अपर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी दुर्गेश सिंह सहित अन्य सम्बन्धित लोग मौजूद रहे।
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*नोडल अधिकारी ने किया कोविड व नान कोविड चिकित्सालयों का निरीक्षण*

बहराइच 16 सितम्बर। कोविड-19 एवं बाढ़ राहत कार्य के अनुश्रवण हेतु शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी विशेष सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. शासन राकेश कुमार ने नान कोविड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नानपारा एवं एल-1 कोविड केयर सेन्टर, राजकीय महिला पाॅलीटेक्निक, रिसिया का निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया तथा मौके पर मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
एल-1 कोविड केयर सेन्टर, राजकीय महिला पाॅलीटेक्निक, रिसिया के निरीक्षण के दौरान डाॅ. रंजीत सिंह द्वारा बताया कि यहाॅ पर 59 मरीज़ भर्ती हैं आज 07 मरीज़ों को डिस्चार्ज किया गया है। कोई भी मरीज़ गम्भीर प्रकृति का नहीं है। डाॅ. सिंह ने बताया कि पूर्व में चाराब आर.ओ. के ठीक हो जाने से पीने के पानी की समस्या नहीं है। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिया कि मरीजों को पौष्टिक भोजन देने के साथ ठोस नाश्ता उपलब्घ कराया जाय। साथ ही अपने को सुरक्षित रखते हुए पी.पी.ई. किट पहनकर ही हास्पिटल में प्रवेश करें, प्रतिदिन परिसर की साफ-सफाई एवं सैनिटाइज करायें। 
नान कोविड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नानपारा के निरीक्षण के दौरान कोविड हेल्प डेस्क तथा कोविड उपचार से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाओं का नोडल अधिकारी ने जायज़ा लिया। मौके पर मौजूद डाॅ. संतोष यादव ने बताया वर्तमान में 12 मरीज़ एक्टिव है जिसमें से 06 मरीज़ एल-1 में 06 मरीज़ होम आईसोलेट हैं। निरीक्षण के दौरान हास्पिटल में साफ-सफाई ठीक पाई गई तथा कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से हास्पिटल परिसर में आगंतुको का परीक्षण किया जा रहा है। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिया कि  अपने को सुरक्षित रखते हुए पी.पी.ई. किट पहनकर ही हास्पिटल में प्रवेश करें, प्रतिदिन परिसर की साफ-सफाई एवं सैनिटाइज करायें। निरीक्षण के समय नायब तहसीलदार-नानपारा तथा नोडल अधिकारी के लाईज़न आफिसर पंकज शर्मा मौजूद रहे।
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*त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी*
बहराइच 16 सितम्बर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) शम्भु कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण हेतु बी.एल.ओ. द्वारा 01 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2020 तक घर-धर जाकर गणना और सर्वेक्षण का कार्य किया जायेगा। आॅनलाइन आवेदन करने की तिथि 01 अक्टूबर से 05 नवम्बर 2020 होगी। आॅनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-धर जाॅच करने की अवधि 06 नवम्बर से 12 नवम्बर 2020 निर्धारित की गयी है जबकि ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करने का कार्य 13 नवम्बर से 05 दिसम्बर 2020 तक पूर्ण कर 06 दिसम्बर 2020 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जायेगा।
श्री कुमार ने बताया कि ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण करने की अवधि 06 से 12 दिसम्बर 2020 होगी, दावे एवं आपत्तियाॅ प्राप्त करने की अवधि भी 06 से 12 दिसम्बर 2020 निर्धारित है। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 13 से 19 दिसम्बर 2020 तक किया जायेगा तथा दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपि की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्यवाही 20 से 28 दिसम्बर 2020 तक पूर्ण कर 29 दिसम्बर 2020 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन जन सामान्य के लिए कर दिया जायेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियो/कर्मचारियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखना होगा। क्षेत्र में जाने पर सभी कार्मिकों को फेस मास्क लगाए रखना होगा, किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए 02 गज की दूरी से वार्ता की जायेगी। अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नहीं किया जाएगा। सेनिटाइजर की शीशी साथ रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर करने के पश्चात् हाथ को सेनीटाइज किया जायेगा। कार्मिक कन्टेनमेन्ट जोन से नहीं जाएंगे। कन्टेनमेन्ट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जायेगा। यदि किसी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण हो या कोविड पाजिटिव हो तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथास्थिति अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक होगा।
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*अब तक 07 विकास खण्डों के 14 परिवारों को उपलब्ध करायी गयी हैं गाॅय*
बहराइच 16 सितम्बर। जिला कार्यक्रम अधिकारी जी.डी. यादव ने बताया कि जनपद में संचालित राष्ट्रीय पोषण माह अन्तर्गत मा. मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश आश्रम योजना के तहत प्रत्येक विकास खण्ड के 02-02 अतिकुपोषित बच्चों के इच्छुक अभिभावकों को 01-01 गाय तथा उसके भरण पोषण हेतु रू. 900/प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा। श्री यादव ने बताया कि उक्त योजना के तहत अब तक 07 विकास खण्डों के 02-02 अतिकुपोषित परिवारों के अभिभावकों को गाय उपलब्ध करायी जा चुकी है।
डी.पी.ओ. श्री यादव ने बताया कि विकास खण्ड तेजवापुर के ग्राम शेखदहीर की खुशी व सिसई हैदर के अंकेश, फखरपुर ब्लाक के ग्राम घरवा सरकी की दिव्यांशी व आदर्श, नवाबगंज ब्लाक के ग्राम पीरनसकरूद्दीनपुर की रागिनी व सोरहिया की रूबी, चित्तौरा ब्लाक के ग्राम ताजखुदाई की नैना व नाज़िया, बलहा ब्लाक के ग्राम सिलेटनगंज कर रजनी व मेहरबाननगर के अमित, शिवपुर ब्लाक के ग्राम खैराकला की सोनी व बसन्तापुर के गणेश तथा मिहींपुरवा ब्लाक के ग्राम रायबोझा की श्वेता सिंह व गोपिया की छाया के माता-पिता को 01-01 गाय उपलब्ध करायी गयी है। ताकि इन परिवारों के बच्चों के स्वास्थ्य में तीव्र गति से सुधार हो सके।
श्री यादव ने बताया कि जिलाधिकारी शम्भु कुमार व मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना के कुशल मार्गदर्शन में संचालित पोषण माह के दौरान कन्वर्जेन्स विभागों के सहयोग से ‘‘पोषण प्लस’’ के रूप में वाटिका/किचेन गार्डेन का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अब तक जनपद के 3094 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अतिकुपोषित बच्चों के घर पर पोषण वाटिका/किचेन गार्डेन/वृक्षारोपण कराया गया, जिससे कुपोषित बच्चों के परिवार को आंगनबाड़ी केन्द्र तथा उनके घर पर ही हरी भरी पोषक साग-सब्जियां उपलब्ध हो सके। प्रत्येक विकास खण्ड के 20-20 अतिकुपोषित बच्चों के लिए सहजन के पौध तथा पोषक सब्जियों के बीज किट जिला उद्यान विभाग के सहयोग से बाल विकास विभाग द्वारा लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया।
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*धान की फसल में गंधी बग कीट का समय से निदान करें किसान*
बहराइच 16 सितम्बर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी आर.डी. वर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में वातावरण की नमी और तापमान को देखते हुए धान की फसल में गन्धी बग का प्रकोप देखा जा रहा है। अगेती बोई गयी धान की फसलो में गंधी बग कीट के शिशु एवं पौढ़ दोनों शुरूआत में कोमल पत्तियांे एवं तनों का रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देते हैं। बालियाॅ निकलने तथा दूध भरने की अवस्था में यह कीडे़ दाने को अपना निवाला बनाकर खोखला व हल्का कर देते हैं। जिससे उपज काफी प्रभावित होती है। इस समय गन्धी बग धान की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहॅुचाते हैं।
श्री वर्मा ने बताया कि इन कीटों के शरीर से अजीब तरह की बदबू निकलती है जिससे इन्हें खेतांे में आसानी से पहचाना जा सकता है।ं इसके युवा कीट 14 से 27 मि.मी. लम्बा तथा भूरे रंग का होता है। दोनांे युवा एवं निम्फ धान के पौधे जैसे रंग के होते है परन्तु अपनी बदबू के कारण आसानी से पहचाने जाते हंै। इनकी मादा युवा कीट पत्तियों के किसी भी ओर 1 से 2 लाइनों में 250 से 300 अण्डे रखती है, जो 5-6 दिनां में निम्फ में बदल जाते हंै। बहुत ही छोटे हरेे रंग का निम्फ बढ़वार के साथ भूरे रंग का हो जाता है जिसकी अवधि 13 से 17 दिन की होती है। इसके नियंत्रण हेतु मैलाथियान 5 प्रतिशत धूल 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रातःकाल बालियों पर बुरकाव करें।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि किसान भाई अपनी किसी भी फसल में कीट/रोग के प्रकोप की दशा में अविलम्ब सहभागी फसल निगरानी एवं निदान प्रणाली (पी.सी.एस.आर.एस.) के नम्बर 9452247111 एवं 9452257111 पर व्हाट्सएप या टेक्सट मैसेज कर कीट/रोग के नियन्त्रण के सम्बन्ध में सलाह प्राप्त कर सकते हंै।
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*जनपद के 10 अलग-अलग स्थान घोषित किये गये कन्टेनमेन्ट ज़ोन*
बहराइच 16 सितम्बर। जनपद के तहसील सदर बहराइच अन्तर्गत ग्राम बेगमपुर, हठीला, बन्जारी मोड़, मोहल्ला घोसियाना व जोशियापुरा, तहसील पयागपुर के ग्राम अमकोलवा पटना, तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ग्राम जरही व तहसील कैसरगंज के ग्राम अचैलिया डीहा में 01-01 व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने तथा तहसील महसी के ग्राम सिकन्दरपुर व तहसील कैसरगंज के ग्राम भट्ठापुरवा में एक से अधिक पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित क्षेत्रों तथा उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 15 सितम्बर 2020 की रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेश तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्राम/मोहल्लों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16 अपै्रल 2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है।
जारी आदेश के अनुसार संक्रमण का एक से अधिक प्रकरण (कलस्टर) होने के फलस्वरूप कन्टेनमेन्ट का दायरा 200 मीटर होगा व उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए बफर ज़ोन होगा एवं ग्रामीण क्षेत्र में उक्त राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा का निवास क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तथा इस गाॅव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर ज़ोन में आयेंगे। जबकि कोविड-19 के संक्रमण के एकल प्रकरण वाले शहरी क्षेत्र में 100 मीटर अथवा पूरा मोहल्ला, जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व गांव का सम्बन्धित मजरा कन्टेनमेन्ट ज़ोन होगा।
कन्टेनमेन्ट ज़ोन क्षेत्रों के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हों। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में अन्तिम धनात्मक रोगी के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्र कन्टेनमेन्ट ज़ोन बना रहेगा। यदि उक्त तिथि के 14 दिन उपरान्त तक सम्बन्धित क्षेत्रों में कोई अन्य केस नहीं पाया जाता है तो कन्टेनमेन्ट ज़ोन को सूची से विमुक्त कर दिया जायेगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित मजिट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण के दृष्टिगत कन्टेनमेन्ट ज़ोन की बैरीकेटिंग कराते हुए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट, 2005 की धारा-51 से 60 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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*ग्रीन जोन में परिवर्तित हुए 12 कन्टेनमेन्ट ज़ोन*
बहराइच 16 सितम्बर। तहसील सदर बहराइच के कोतवाली नगर के मोहल्ला नाज़िरपुरा पश्चिमी, थाना रिसिया के मोहल्ला देवीपुरा व ग्राम जलालपट्टी, कोतवाली देहात के ग्राम जगतापुर, तहसील नानपारा के कोतवाली नानपारा के मोहल्ला किला, थाना नवाबगंज के ग्राम बस्सावागाॅव उपरिया, तहसील व थाना पयागपुर के ग्राम विशुनापुर व गोबरेबाग हसुवापारा, थाना हुज़ूरपुर के ग्राम तेलियनपुरवा, थाना विशेश्वरगंज के ग्राम प्रतापपुर तरहर, तहसील महसी के थाना खैरीघाट के ग्राम मूरखलिया बकैना व थाना हरदी के ग्राम गरेठी गुरूदत्त सिंह में कोविड-19 के पीड़ित/संक्रमित व्यक्ति पाये जाने के फलस्वरूप घोषित किये गये हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोन को मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच की संस्तुति के आधार पर शासन के प्राविधानानुसार 14 दिनों से इस क्षेत्र में कोई पाजिटिव कोविड-19 मरीज की पुष्टि न होने के कारण जिलाधिकारी ने हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है।

        फखरपुर की आवाज
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