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करनैलगंज गोण्डा। जहां एक तरफ जनपद पुलिस की तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान

करनैलगंज गोण्डा। जहां एक तरफ  जनपद पुलिस की तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान


 के अंतर्गत सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्ट रखते हुए धार्मिक उन्माद फ़ैलाने वाले आरोपी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने का निर्देश समस्त प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्षों को दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अराजक किस्म के लोगों द्वारा बेखौफ होकर धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से धर्म के नाम पर आपत्तिजनक पोस्ट डाल कर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कोतवाली नगर पुलिस के मुताबिक विगत 20 मई को असरफ आरिफ नामक व्यक्ति के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर हिन्दू धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। वादी के तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर पुलिस ने असरफ आरिफ खान के विरुद्ध दंगा भड़काने,धार्मिक उन्माद सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ कोतवाली करनैलगंज में राजू गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से मुस्लिम धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। जिसकी जानकारी होने पर कस्बा के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा नफरती पोस्ट की कॉपी सलंग्न कर कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र दिया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए करनैलगंज पुलिस ने धार्मिक उन्माद फैलाने वाले राजू गुप्ता व सचिन गुप्ता पुत्रगण गिरधारीलाल के विरुद्ध तथ्यों के अनुरूप सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज न करके अपराध की प्रकृति से हटकर सूचना प्रौद्योगिकी संसोधन अधिनियम की मामूली धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी का 151 के तहत चालान कर दिया गया है। वहीं उपरोक्त मामले में स्थानीय कोतवाली पुलिस की कार्यवाही सवालिया घेरे में है और मुस्लिम समाज के लोगों में असंतोष व्याप्त है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि प्रकरण में उचित कार्यवाही को लेकर क्षेत्राधिकारी से वार्ता हुई है यदि आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज नही किया गया तो शीघ्र ही उच्चाधिकारियों से मिलकर प्रकरण से अवगत कराया जाएगा।

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